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मैसूरु: पत्नी की हत्या के मामले में पति को दो साल की सज़ा

Mysuru Man Sentenced to Two Years for Wife's Death After Domestic Dispute
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मैसूरु, अप्रैल 2025 — कर्नाटक के मैसूरु जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहाँ एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में दो साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। यह सज़ा स्थानीय अदालत द्वारा सुनाई गई, जिसने आरोपी को दोषी करार दिया लेकिन परिस्थितियों के आधार पर कम अवधि की सज़ा दी गई।

पुलिस के अनुसार, आरोपी रामचंद्र (बदला हुआ नाम), जो पेशे से एक मजदूर है, ने जनवरी 2023 में गुस्से और आपसी झगड़े के दौरान अपनी पत्नी पर हमला किया था। पीड़िता को गंभीर चोटें आई थीं, और कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।

जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी और उसकी पत्नी के बीच पिछले कई महीनों से घरेलू विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन मामूली बात पर दोनों के बीच बहस हुई जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई।

अदालत ने सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद आरोपी को गैर-इरादतन हत्या (IPC धारा 304) का दोषी माना। जज ने अपने फैसले में कहा कि यह हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी, लेकिन गुस्से में की गई गंभीर लापरवाही का नतीजा थी।

हालाँकि अभियोजन पक्ष ने अधिक कड़ी सज़ा की मांग की थी, लेकिन बचाव पक्ष ने आरोपी की सामाजिक स्थिति, पछतावे और पहली बार अपराध करने की दलीलों को आधार बनाते हुए नरमी की अपील की।

फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने सज़ा को “न्याय की अपूर्णता” बताया और उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है।

यह मामला एक बार फिर घरेलू हिंसा और विवाहिक जीवन में संवाद की कमी को उजागर करता है, जो कई बार दुखद अंजाम तक पहुँचता है।