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महितपुर सरपंच हमला मामले में बड़ी सफलता; पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

महितपुर सरपंच हमला मामले में बड़ी सफलता; पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद
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जालंधर, 04 मार्च 2026 स.हरविंदर सिंह विरक, पीपीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण के दिशा-निर्देशों तथा मुकेश कुमार, पीपीएस, पुलिस अधीक्षक (स्थानीय/जांच) और सुखपाल सिंह, पीपीएस, उप पुलिस अधीक्षक, सब-डिवीजन शाहकोट की निगरानी में, सब-इंस्पेक्टर पंकज कुमार, एसएचओ, थाना महितपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक गांव के सरपंच पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। डीएसपी सुखपाल सिंह ने जानकारी दी कि 28.02.2026 को गांव बूटे दी छन्ना के वर्तमान सरपंच महिंदर सिंह पर पांच अज्ञात व्यक्तियों ने किरपानों और लोहे की रॉडों से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में एफआईआर नंबर 34 दिनांक 28.02.2026 को थाना महितपुर में बीएनएस की धारा 115(2), 126(2), 109, 351(2), 191(3), 190 के तहत दर्ज की गई थी और तुरंत जांच शुरू कर दी गई थी। जांच के दौरान हमले में शामिल सभी पांच आरोपियों की पहचान कर ली गई। 04.03.2026 को विश्वसनीय गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यह जानकारी मिली कि एक आरोपी, सुखजीत सिंह उर्फ शीलू, पुत्र सुखविंदर राम, निवासी गांव खोखेवाल, जिला जालंधर, महितपुर क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहा है। इस सूचना पर थाना मेहतपुर की पुलिस टीम द्वारा मेहतपुर-नकोदर रोड पर विशेष नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान नकोदर की ओर से बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल (PB08-FQ-8812) पर आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति, जिसकी आगे की नंबर प्लेट टूटी हुई थी, को रुकने का इशारा किया गया। आरोपी ने कथित रूप से भागने के इरादे से पुलिस पार्टी पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में तथा आरोपी को भागने से रोकने के लिए पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसे तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी से बरामदगी: 1. एक पिस्तौल (7.65 मि.मी.) 2. एक जिंदा कारतूस (7.65 मि.मी.) 3. एक खाली खोखा (7.65 मि.मी.) 4. एक मोटरसाइकिल (PB08-FQ-8812), बजाज प्लेटिना इस संबंध में एफआईआर नंबर 35 दिनांक 04.03.2026 को थाना मेहतपुर में धारा 109, 132, 221 बीएनएस तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 के तहत दर्ज की गई है। जिला जालंधर ग्रामीण पुलिस अपराध और गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। शेष चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी और नाकाबंदी की जा रही है। उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।