आयकर विभाग ने शनिवार को आकलन वर्ष 2024-25 के लिए कॉरपोरेट द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र में बताया कि यह समयसीमा पहले निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाई गई है।
आकलन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए) की नई समयसीमा 15 नवंबर निर्धारित की गई है।
नांगिया एंडरसन एलएलपी के कर भागीदार संदीप झुनझुनवाला के अनुसार, यह विस्तार कर ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3सीईबी में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण प्रमाणन और फॉर्म 10डीए जैसे अन्य आयकर फॉर्म पर लागू नहीं होगा, जिनके लिए समयसीमा 31 अक्टूबर, 2024 रहेगी।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि सीबीडीटी द्वारा आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय, हालाँकि आधिकारिक स्पष्टीकरण के बिना है, लेकिन यह आगामी त्योहारी सीजन के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।
मोहन ने कहा, समयसीमा को 15 नवंबर, 2024 तक बढ़ाकर, करदाता और पेशेवर दोनों ही उत्सवों के बीच अंतिम समय में फाइलिंग के तनाव के बिना सटीकता और अनुपालन को प्राथमिकता दे सकते हैं। झुनझुनवाला ने भी इस लक्षित विस्तार को महत्वपूर्ण ऑडिट दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने के साथ-साथ चरम अवधि के दौरान अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के रूप में देखा है।
इससे पहले, सितंबर में, सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीख को 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया था।
Corporate ITR filing deadline extended to november 15 by government
















