Friday, 12 December 2025
Punjab News
फिल्लौर के पूर्व SHO भूषण कुमार की जमानत याचिका हाई कोर्ट से खारिज, POCSO केस में सख्त टिप्पणी
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फिल्लौर थाने के पूर्व SHO भूषण कुमार की जमानत याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए उसे खारिज कर दिया है। भूषण कुमार पर POCSO एक्ट के तहत नाबालिग पीड़िता के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि मौजूदा सबूतों और जांच की स्थिति को देखते हुए इस स्तर पर जमानत देना बिल्कुल उचित नहीं होगा।
अदालत में पेश हुई रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच अपने अंतिम चरण में है और अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी पुलिस अधिकारी के प्रभाव के चलते गवाहों से छेड़छाड़ या उन्हें धमकाने का खतरा बना हुआ है। कोर्ट ने इन दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि आरोपी को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।
चाइल्ड कमीशन के चेयरमैन कंवरदीप सिंह की पहल पर यह मामला शुरू हुआ था, जिसके बाद पीड़िता के बयान और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच जारी है। हैरानी की बात यह है कि गंभीर आरोपों के बावजूद भूषण कुमार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
कोर्ट के फैसले ने पुलिस विभाग और लोकल प्रशासन में हलचल पैदा कर दी है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद जांच में तेजी लाई जाएगी और आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
स्थानीय नागरिकों और सोशल वेलफेयर संगठनों ने भी कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है और निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है।