Friday, 04 April 2025
Punjab News
महावीर जयंती पर संगरूर में नॉन-वेज दुकानों पर प्रतिबंध, प्रशासन ने दिए सख्त आदेश
संगरूर: पंजाब के संगरूर जिले में 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती के अवसर पर सभी मीट, मछली और अंडों की दुकानें, नॉन-वेज होटल, ढाबे और अहाते बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमित बैम्बी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BCSC), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महावीर जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार के मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री या सेवन पर रोक रहेगी।
क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। जैन धर्म में इस दिन अहिंसा का विशेष महत्व होता है, और जीव हत्या को अशुभ माना जाता है। प्रशासन का कहना है कि मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और असामाजिक तत्व इस स्थिति का गलत लाभ उठा सकते हैं।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बाजारों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी आदेश का उल्लंघन न हो।
स्थानीय व्यापारियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस फैसले को लेकर स्थानीय व्यापारियों की अलग-अलग राय है। कुछ ने प्रशासन के आदेश का समर्थन किया है, जबकि कुछ दुकानदारों का कहना है कि अचानक इस तरह के प्रतिबंध से उनके व्यवसाय पर असर पड़ेगा। हालांकि, प्रशासन ने अपील की है कि सभी लोग शांति बनाए रखें और आदेश का पालन करें।
क्या अन्य जिलों में भी होगा लागू?
फिलहाल, यह आदेश केवल संगरूर जिले के लिए जारी किया गया है, लेकिन अन्य जिलों में भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे के फैसले लिए जा सकते हैं।