Saturday, 25 October 2025
Jalandhar
9 से 11 नवंबर तक रहेगा ड्राई डे, 14 नवंबर को भी नहीं बिकेगी शराब
पंजाब में होने वाले तरनतारन विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एक्साइज कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए तरनतारन विधानसभा क्षेत्र और उससे सटे तीन किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
यह प्रतिबंध दो चरणों में लागू रहेगा। जिला चुनाव अधिकारी राहुल ने बताया कि पहला चरण 9 नवंबर की शाम 6 बजे से 11 नवंबर की शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी और निजी शराब ठेके, बार और रेस्टोरेंट्स में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।
वहीं 14 नवंबर को मतगणना के दिन भी पूरे क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह की अशांति या अवांछित घटना को रोकना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव अधिकारी ने जनता से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिम्मेदारी से भाग लें और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें ताकि उपचुनाव शांति और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सके।