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पंजाब बाल आयोग का निर्देश: 7 दिनों में सभी मेडिकल स्टोर्स पर लगेंगे CCTV कैमरे

Punjab Child Rights Commission Orders CCTV Installation at Medical Stores to Curb Drug Abuse
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जालंधर। पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने जिले के पुलिस और सिविल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन मेडिकल स्टोर्स पर शेड्यूल-एच और शेड्यूल-एक्स दवाइयां बेची जाती हैं, वहां आगामी सात दिनों के भीतर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाए।

चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने यह आदेश जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जारी किए। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं को नशे की लत और मानव तस्करी से बचाना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसलिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा नशा और मानव तस्करी रोकथाम के लिए बनाए गए मानक नियमों (Standard Guidelines) को जिला स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए।

एडीशनल डिप्टी कमिश्नर अमनिंदर कौर ने बैठक में जानकारी दी कि जिले में मेडिकल स्टोर्स पर CCTV कैमरे लगाने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब तक 180 मेडिकल दुकानों का निरीक्षण जिला बाल कल्याण समिति और पुलिस टीम द्वारा किया गया है।

साथ ही, विद्यार्थियों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जिले में अब तक 406 “परहेरी क्लब” (Prahari Clubs) स्थापित किए गए हैं, जो स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं।

चेयरमैन ने जिला प्रशासन और नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा किए जा रहे पुनर्वास प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा और नशा-मुक्त भविष्य के लिए सामूहिक भागीदारी ही असली समाधान है।

बैठक में संयुक्त कमिश्नर (महिला एवं बाल विकास) राजविंदर सिंह गिल, डिप्टी डायरेक्टर गुलबहार सिंह तूर, जिला प्रोग्राम अधिकारी मंजिंदर सिंह समेत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।