पंजाब सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए नए बिजली कनेक्शन के लिए NOC की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह घोषणा बिजली मंत्री संजेव अरोड़ा ने की।
अब PSPCL आवेदकों से सिर्फ एक अंडरटेकिंग लेगा, जिसके आधार पर उनका कनेक्शन सप्लाई कोड 2024 के तहत तुरंत प्रोसेस होगा।
सरकार का कहना है कि NOC हटने से
•फ़ाइलों में देरी खत्म होगी
•आम लोगों को ज़रूरी सेवाओं तक तेज़ पहुंच मिलेगी
•कागज़ी झंझट कम होगा
•कानूनी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी