जालंधर: शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम जालंधर (MCJ) ने नई पहल की है। अब सड़कों, पार्कों या सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकता या थूकता है, तो उस पर ₹250 से ₹500 तक का जुर्माना लगेगा। वहीं स्वास्थ्य संस्थान और होटल अगर कचरा प्रबंधन में लापरवाही करते पाए गए, तो उन्हें ₹10,000 तक का दंड भरना होगा।
इसके अलावा आवारा पशुओं या कुत्तों के कारण गंदगी फैलाने पर ₹25,000 से ₹50,000 तक का भारी फाइन तय किया गया है।
नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि यह कदम न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए है, बल्कि जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर उठाया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे “स्वच्छ जालंधर, सुंदर जालंधर” अभियान में सहयोग करें